लखनऊ में IAS अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत जैन को बड़ी राहत मिली है। 1 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में दर्ज उच्च-स्तरीय मामला लखनऊ हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। यह मामला पहले यूपी की नौकरशाही में विवाद और हड़कंप का कारण बना था।
घटना सोलर उपकरण बनाने वाली एक कंपनी से अवैध वसूली की कोशिश से जुड़ी थी। शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि निकांत जैन ने 1 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने जांच के दौरान पाया कि शिकायत गलतफहमी पर आधारित थी और आरोपी पर आरोप साबित नहीं हुए। कोर्ट ने कहा कि मामले में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, इसलिए FIR को रद्द किया जाना उचित है।
निकांत जैन ने कोर्ट में कहा कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब उनका नाम क्लीन हो गया है और वे अपनी पेशेवर गतिविधियों में बाधा रहित लौट सकते हैं। इस फैसले से यूपी की नौकरशाही में हल्का सुकून भी लौट आया है।
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